कसरावद न्यायालय के ADPO हरेसिंह पाण्डर ने आज बुधवार शाम 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि खरगोन रोड पर व्यापारी के गोदाम में चोरी करने वाले आरोपी राहुल पिता सुखदेव भील निवासी कसरावद को दोषी पाते हुये धारा 457 व 380 में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोनो धाराओ में सजा पृथक-पृथक भुगताये जाने के भी आदेश दिए हैं ।