कसरावद न्यायालय के एडीपीओ हरेसिंह पाण्डर ने आज मंगलवार 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26 फरवरी 2020 की रात अपने घर में सो रही महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अशोक पिता गिरधारी भीलाला उम्र-35 वर्ष निवासी सोडलपुरा खामखेडा को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 456 व धारा 354 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास 2 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया हैं ।