बलिया: न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
Ballia, Ballia | Jul 8, 2026 न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त रिंकू सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।