उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड लक्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 6 पर ₹1.10 लाख का जुर्माना
सिटी रिपोर्टर | उदयपुर
उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एवं अनधिकृत मॉडिफिकेशन (Structural Modification) वाली लक्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रेती स्टैंड और प्रतापनगर चौराहे पर हुई इस कार्रवाई में 3 लक्जरी स्लीपर बसों को सीज किया गया, जबकि 6 बसों के चालान बनाकर कुल ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के प्रावधानों का पालन कराना था।
अभियान के दौरान 15 बसों की जांच की गई। जांच में कई बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव और अन्य गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया, अजय पुरोहित एवं सुनील चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि सुरक्षित यात्रा के लिए इस अभियान में सहयोग करें। यदि किसी यात्री को किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
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