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राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त अभियान जारी, 25 अनाधिकृत अतिक्रमण हटाए गए चित्तौड़गढ़, 16 जुलाई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में इस अभियान के लिए कैम्प रिजर्व पुलिस लाइन से क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों एवं वाहन सहित तैनात किया गया है। यह टीम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे एवं आरएसआरडीसी हाईवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन अभियान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कर रही है। अभियान भीलवाड़ा-चित्तौडगढ, चित्तौडगढ-उदयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्गो / राज्य मार्गो से अनाधिकृत अतिक्रमण / पार्कीग हटाये जाने हेतु चलाया जा रहा है। सम्पूर्ण अभियान पुलिस उप अधीक्षक (यातायात), चित्तौड़गढ़ श्री भूरा राम के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा गुरुवार को देवरी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। कार्रवाई होड़ा चौराहा से चित्तौड़गढ़ शहर की ओर तथा भदेसर चौराहा (उदयपुर मार्ग) की दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस व अन्य विभागों द्वारा गुरुवार को की गई कार्रवाई के दौरान कुल 25 अनाधिकृत अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपादित की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण की संभावना को रोकने के उद्देश्य से होटल-ढाबों एवं सर्विस रोड के मध्य लगभग ढाई से तीन फीट गहरी सुरक्षा खाई (ट्रेंच) खोदने का कार्य भी संबंधित विभाग द्वारा किया गया, जिससे वाहनों का अनधिकृत आवागमन एवं अतिक्रमण प्रभावी रूप से रोका जा सके। जिला पुलिस आमजन, व्यापारियों एवं वाहन चालकों से अपील करती है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों की भूमि पर किसी प्रकार का अनधिकृत अतिक्रमण अथवा अवैध पार्किंग न करें तथा प्रशासन द्वारा संचालित अभियान में सहयोग प्रदान करें। सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखना यातायात की सुगमता, सड़क सुरक्षा तथा आमजन के हित में अत्यंत आवश्यक है। आगामी दिनों में भी यह संयुक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Badgaon, Udaipur | Jul 16, 2026

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उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड लक्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 6 पर ₹1.10 लाख का जुर्माना

सिटी रिपोर्टर | उदयपुर
उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एवं अनधिकृत मॉडिफिकेशन (Structural Modification) वाली लक्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रेती स्टैंड और प्रतापनगर चौराहे पर हुई इस कार्रवाई में 3 लक्जरी स्लीपर बसों को सीज किया गया, जबकि 6 बसों के चालान बनाकर कुल ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के प्रावधानों का पालन कराना था।
अभियान के दौरान 15 बसों की जांच की गई। जांच में कई बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव और अन्य गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया, अजय पुरोहित एवं सुनील चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि सुरक्षित यात्रा के लिए इस अभियान में सहयोग करें। यदि किसी यात्री को किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
#Udaipur #TransportDepartment #DLSA #LuxuryBus #SleeperBus #RoadSafety #UdaipurNews #RajasthanNews #LakeCityNews

उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड लक्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई, 3 बसें सीज, 6 पर ₹1.10 लाख का जुर्माना सिटी रिपोर्टर | उदयपुर उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एवं अनधिकृत मॉडिफिकेशन (Structural Modification) वाली लक्जरी और स्लीपर बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रेती स्टैंड और प्रतापनगर चौराहे पर हुई इस कार्रवाई में 3 लक्जरी स्लीपर बसों को सीज किया गया, जबकि 6 बसों के चालान बनाकर कुल ₹1.10 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और AIS-119 के प्रावधानों का पालन कराना था। अभियान के दौरान 15 बसों की जांच की गई। जांच में कई बसों में अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव और अन्य गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षक राजेंद्र दंतसुलिया, अजय पुरोहित एवं सुनील चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि सुरक्षित यात्रा के लिए इस अभियान में सहयोग करें। यदि किसी यात्री को किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है। #Udaipur #TransportDepartment #DLSA #LuxuryBus #SleeperBus #RoadSafety #UdaipurNews #RajasthanNews #LakeCityNews

Badgaon, Udaipur | Jul 16, 2026

*हाईवे पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई*
 *15 दिनों में 62 ट्रकों पर प्रवर्तन कार्रवाई*

चित्तौड़गढ़, 16 जुलाई 2026। जिला यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं दुर्घटनारहित बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित गश्त एवं विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है।  पुलिस उप अधीक्षक यातायात भूराराम खिलेरी ने बताया कि हाईवे किनारे संचालित ट्रांसपोर्ट कार्यालयों पर बिल, बिल्टी, भुगतान एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के लिए कई बार ट्रक सड़क किनारे अथवा नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है तथा अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
      यातायात नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराने के लिए नियमित गश्त एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों के दौरान नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े 62 ट्रकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
         पुलिस उप अधीक्षक यातायात  ने ट्रांसपोर्ट संचालकों, वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि बिल, बिल्टी अथवा भुगतान संबंधी कार्यों के लिए अपने वाहनों को हाईवे अथवा नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ा न करें। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। हाईवे पर अनधिकृत पार्किंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की विशेष प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

*हाईवे पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई* *15 दिनों में 62 ट्रकों पर प्रवर्तन कार्रवाई* चित्तौड़गढ़, 16 जुलाई 2026। जिला यातायात पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं दुर्घटनारहित बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित गश्त एवं विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस उप अधीक्षक यातायात भूराराम खिलेरी ने बताया कि हाईवे किनारे संचालित ट्रांसपोर्ट कार्यालयों पर बिल, बिल्टी, भुगतान एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के लिए कई बार ट्रक सड़क किनारे अथवा नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है तथा अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराने के लिए नियमित गश्त एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों के दौरान नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े 62 ट्रकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक यातायात ने ट्रांसपोर्ट संचालकों, वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि बिल, बिल्टी अथवा भुगतान संबंधी कार्यों के लिए अपने वाहनों को हाईवे अथवा नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ा न करें। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। हाईवे पर अनधिकृत पार्किंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की विशेष प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Badgaon, Udaipur | Jul 16, 2026

Udaipur जगन्नाथ यात्रा......

Udaipur जगन्नाथ यात्रा......

Badgaon, Udaipur | Jul 16, 2026