छापेमारी में छह दुकानदारों से मिली प्रतिबंधित पॉलिथीन, काटे चालान, वसूला 32 हजार रुपये जुर्माना
नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने वर्कशॉप व शादीपुर रोड पर की छापेमारी
यमुनानगर। (राष्ट्रीय कदम) सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचने वालों पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को नगर निगम व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने वर्कशॉप रोड व शादीपुर रोड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान छह दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद हुई। निगम द्वारा सभी छह दुकानदारों के मौके पर चालान किए गए और उनसे 32 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा प्रतिबंधित पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो चालान के साथ सामान भी जब्त किया जाएगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः रोक लगाने को लेकर नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देशों पर जोन 1 में मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह और जोन 2 में मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। बुधवार को एसआई सुशील शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई गौरव, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विशेषज्ञ आकाश कुमार व होमगार्ड के जवानों की टीम ने सबसे पहले जगाधरी वर्कशॉप रोड पर एक डिस्पोजल विक्रेता की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी में यहां प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली। जिस पर निगम की टीम ने दुकानदार का मौके पर चालान किया गया और बरामद पॉलिथीन को जब्त किया गया। इसके बाद टीम शादीपुर रोड पर पहुंची। यहां पांच दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। निगम द्वारा सभी दुकानदारों के चालान किए गए। सफाई निरीक्षक सुशील शर्मा ने दुकानदारों को स्पष्ट किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। सीएसआई विनोद बेनीवाल ने कहा कि निगम आयुक्त के निर्देशों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथिन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई इन्हें बेचता है तो उसके खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है। निगम की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने आमजन से अपील की कि वे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। इनकी जगह कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें, ताकि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों की सहभागिता बहुत जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।