दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के तहत शराब तस्करी के जुर्म में दोषी को अर्थदंड सहित पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई गई सजा
दरभंगा जिला के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर, बनौली गांव के कृष्ण कुमार पासवान को शराब तस्करी के जुर्म में 5 वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार अपराह्न 1बजे शराब तस्करी मामले के दोषी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष