गोंडा: नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 5 आरोपियों को हुई, 7-7 वर्ष कारावास व 33-33हजार के अर्थदंड की सजा
Gonda, Gonda | Feb 8, 2024 नगर पुलिस व शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय, पैरोकार विश्वास कुमार के द्वारा निरंतर की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, गैरइरादतन हत्या करने के 5 आरोपी शनि, आशोक, रामबृज, गुड्डू, व रमेश पण्डित जो नगर कोतवाली क्षेत्र के मंशापुरी के रहने वाले है, इनको अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा ने 7-7 वर्ष का कारावास व 33-33 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।