चित्तौड़गढ़: जिला न्यायालय ने चेक अनादरण के मामले में दोषी को सुनाई एक वर्ष के कारावास की सजा, ₹4 लाख प्रतिकर राशि अदा करने को कहा
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या प्रथम, इंद्र सिंह मीणा ने चेक अनादरण मामले में नीलोफर बी पत्नी मोहम्मद सिराज, निवासी नूर महल का पिछला भाग, निंबाहेड़ा को दोषी मानते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 4 लाख रुपये प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया। मामला वर्ष 2013 का है, जब अभियुक्ता ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को 3.40 लाख रुपये का चेक खारिज हुआ था।