दिनांक 14.09.2026 को चौकी अहिरखेड़ा के सामने सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी । इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 01 आयशर वाहन, जिस पर पीले रंग की तिरपाल बंधी हुई है, में क्रूरतापूर्वक गौवंश का परिवहन किया जा रहा है तथा उक्त आयशर वाहन कुछ ही देर में सनावद तरफ से आने वाला है ।
मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा उनि भोजराज परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं प्राप्त सूचना से टीम को अवगत करवा कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा नाकाबंदी कर वहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी गई व मुखबिर के बताए अनुसार आयशर वाहन के आने का इंतजार किया गया थोड़ी देर बाद टीम को मुखबिर के बताए अनुसार पीले रंग की तिरपाल बंधा हुआ आयशर वाहन आता दिखाई दिया जिसे तत्काल घेराबंदी कर रोका गया ।
रोके गए आयशर वाहन MP43G2835 के चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सद्दाम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गोगांवा का होना बताया । रोके गए आयशर वाहन MP43G2835 को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक 08 गौवंश भरे मिले जिन्हें परिवहन करने के संबंध में लाइसेंस या दस्तावेज आदि का पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया ।
पुलिस टीम के द्वारा आयशर वाहन MP43G2835 को जप्त कर थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 299/26 धारा 4, 6,9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं 08 गौवंशो को मुक्त कराया गया है । सद्दाम से उक्त गौवंश के संबंध में पूछने पर उसने उक्त गौवंश ग्राम कालबेलिया बैङी गोगांवा के विरेन्द्र के लिए खरीदना बताया प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा प्रकरण में विरेन्द्र को भी आरोपी बनाकर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।
*जप्तशुदा मशरुका*
1. 08 गौवंश कीमती लगभग 63,000/- रुपये
2. 01 आयशर वाहन क्रमांक MP43G2835 कीमती लगभग 10,00,000/- रुपये
*कुल जप्तशुदा मशरुके की कीमती लगभग 10,63,000/- रुपये*
*गिरफ्तार आरोपियों के नाम*
1. सद्दाम पिता मुनीर खान 30 साल निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गोगांवा
2. विरेन्द्र पिता गिरदारी लोहार उम्र 20 साल निवासी ग्राम कालबेलिया बैङी गोगांवा
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