लालगंज: बापू उपरौध इंटर कॉलेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी
नाबालिकों से जुड़े यौन अपराध के मामलों में आपसी सहमति भी कानूनी कार्रवाई से बचाव का आधार नहीं बनती। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पाक्सो अधिनियम के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। ग्राम न्यायाधीश सुमित कुमार यादव ने मंगलवार दोपहर बाद करीब 2:00 बजे बापू उपरौध इंटर कॉलेज लालगंज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में विद्यार्थियों को यह जानकारी दी।