ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट के साथ जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स, 31 अगस्त के बाद सील होंगी संपत्तियां
बकाएदारों को 31 दिसंबर तक मौका, फिर पूरे ब्याज के साथ वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स
तीनों निगम कार्यालयों में 75 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ जमा किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स
यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 31 अगस्त तक छूट के साथ टैक्स जमा कराने का अंतिम मौका मिला है। 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर प्रॉपर्टी टैक्स धारकों का 75 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। 31 अगस्त के बाद नगर निगम द्वारा बकाएदारों की संपत्तियां सील की जाएगी और पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए बकाएदार छूट का लाभ उठाएं और 75 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ टैक्स जमा कराए। यह जानकारी मेयर सुमन बहमनी व नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने दी। उन्होंने साथ ही बकाएदारों को आगाह किया कि यदि 31 अगस्त तक वे सरकार की योजना का लाभ उठाकर भी अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाते तो एक सितंबर से बकायेदारों को नोटिस देकर संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी। एक लाख रुपये से अधिक टैक्स वाले बकाएदारों को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफी की योजना शुरू की थी। छूट का लाभ उठाते हुए एक जून से 30 जून तक नगर निगम में कर दाताओं ने लगभग 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और एक करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स जमा कराया था। लेकिन फिर भी काफी बकाएदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया। ऐसे बकाएदारों को सरकार ने फिर छूट के साथ टैक्स जमा करवाने का मौका दिया। सरकार ने अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की छूट दी है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना शुरू की गई है। जिसके अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाये पर लगने वाले 75 प्रतिशत ब्याज को माफ किया गया है। 31 अगस्त तक जो भी संपत्ति मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराता है, उसके प्रॉपर्टी टैक्स पर लगा 75 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। प्रॉपर्टी मालिक जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में टैक्स जमा कराकर योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा, जो निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा कराने के साथ-साथ अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित कराएंगे। उन्होंने सभी प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों से अपील की है कि वे 31 अगस्त से पहले ब्याज पर 75 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाकर अपना संपत्ति कर जमा कराएं। 31 अगस्त के बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही बड़े बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
फोटो कैप्शन -
प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की जानकारी देती मेयर सुमन बहमनी
प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की जानकारी देते नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद।