बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई, 03 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निवारण।
जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत कुल 04 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील वादों में सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सेवांत लाभ (सामान्य भविष्य निधि) के भुगतान के उपरांत विलंब अवधि के ब्याज का भुगतान करने के संबंध में, शीतल प्रसाद द्वारा बिहार सरकार की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में तथा विक्की कुमार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से होटल खोलने से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के उपरांत आज शिकायतों की सुनवाई की गई।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं, जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है तथा आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील भी दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Jun 30, 2026