गुमला: दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार, 15 साल की सजा
Gumla, Gumla | Sep 11, 2026 एडीजे-1 प्रेम शंकर की अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म के मामले में कामडारा के लोएंगा निवासी सुरेश महली को 15 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने सोपो रायडीह निवासी मोदो देवी हत्याकांड में करकटा नेतरहाट निवासी बंधन सिंह को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी