निकाय चुनाव: साइलेंस पीरियड शुरू होते ही उतरेंगे पोस्टर-बैनर; नियमों की अनदेखी पर दर्ज होगी FIR, जब्ती का खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा
प्रशासन ने उतारे पोस्टर बैनर
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पीलीबंगा/हनुमानगढ़ :-
पीलीबंगा कश्मीर में रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री पोस्टर बैनर होर्डिंग हटाए गए आपको बता दें कि निकाय चुनाव में मतदान से पहले का समय प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए बेहद संवेदनशील हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान समाप्ति के ठीक 48 घंटे पहले 'साइलेंस पीरियड' (शांत काल) प्रभावी होते ही कस्बे में लगे सभी तरह के अनधिकृत प्रचार साधनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होते ही सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर-बैनर तत्काल हटाने होंगे, अन्यथा प्रशासन उन्हें जब्त कर हटाने का पूरा खर्च संबंधित प्रत्याशी के चुनावी व्यय खाते में जोड़ देगा और कड़ी कानूनी कार्यवाही भी करेगा।
क्या हटेगा और कार्यालय पर क्या रहेगा मान्य?
आदर्श आचार संहिता के तहत सड़कों, चौराहों, बिजली के खंभों, सरकारी संपत्तियों और निजी भवनों पर बिना अनुमति लगे सभी होर्डिंग्स, कट-आउट, झंडे और पोस्टर अनिवार्य रूप से हटाने होंगे। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। वहीं, प्रत्याशी के अधिकृत मुख्य चुनाव कार्यालय के बाहर केवल पहचान और सूचना के लिए आयोग द्वारा निर्धारित साइज का एकमात्र साधारण बोर्ड (नाम व चुनाव चिन्ह युक्त) लगाने की ही छूट होगी। कार्यालय के बाहर या आसपास की सड़कों पर लगे अतिरिक्त बड़े कट-आउट, लाउडस्पीकर और झंडों की लड़ियां पूरी तरह हटानी होंगी।
उल्लंघन पर सीधे FIR और कारावास का प्रावधान
प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) और निकाय दल समय सीमा समाप्त होते ही जब्ती अभियान शुरू करेंगे। निर्धारित समय के बाद भी सामग्री न हटाने या प्रचार जारी रखने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना, सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा लोक सेवक के आदेश की अवहेलना (धारा 223 BNS / 188 IPC) के तहत सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) कार्यालय की अनुमति रद्द कर उसे सील भी कर सकते हैं।