जिला कारागार में बंदियों को बताए गए अधिकार, प्ली बारगेनिंग पर किया गया जागरूक
हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती रीता कौशिक के संरक्षण में मंगलवार को जिला कारागार हरदोई में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता गोस्वामी ने कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को उनके अधिकारों एवं प्ली बारगेनिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
स्मिता गोस्वामी ने बंदियों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे बंदी, जो निजी अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण उनके मुकदमों की नि:शुल्क पैरवी के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से उनकी समस्याएं भी सुनीं और जेल प्रशासन को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी बैरकों में पर्याप्त मात्रा में घड़ों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त संख्या में पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर कारागार अधीक्षक अमन कुमार सिंह, जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अमर कुमार सिंह, अलका, अनीश यादव, नरेश चन्द्र, सुखलाल, लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार मिश्रा, देवेन्द्र कुमार सिंह, अजय त्रिपाठी, मुकुल शुक्ला तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी उपस्थित रहे।