बहराइच: चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 साल की कारावास की सज़ा
दीवानी न्यायालय स्थित चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले के चार लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। एडीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बुधवार शाम करीब 5:30 बजे बताया कि घटना वर्ष 2003 में नानपारा थाना क्षेत्र में हुई थी जब एक होमगार्ड पर हमला किया गया था जिसमें उसकी मौत हो गयी थी।