हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की मिली सजा
सुमेरपुर थाना क्षेत्र में अभियुक्तों द्वारा सामूहिक अलग अलग भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु संगठित रूप से गैंग बनाकर समाज में हिंसा व आतंक पैदा कर धन अर्जित करने के मुकदमे में दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इन आरोपों में गत 9 अक्टूबर 2010 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त सद्दाम पुत्र हमीद खां, बंटा उर्फ विकास