अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है।
कोतवाली अगस्त्यमुनि क्षेत्र में अवैध शराब के कई मामलों में संलिप्त रहे अरविंद सिंह कंडारी पर पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के न्यायालय के आदेश के बाद अभियुक्त को तीन माह के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर कर दिया गया।
अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी, निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि के विरुद्ध कोतवाली अगस्त्यमुनि और आबकारी विभाग में अवैध शराब से जुड़े कई अभियोग दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से पांच मामलों में न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुना चुका है। लगातार सामने आए आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस ने उसके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की।
पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मामला जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अरविंद सिंह कंडारी को तीन माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया।
आदेश मिलते ही कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर कर जिला बदर किया। पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
पुलिस ने साफ किया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर शिकंजा और कसेगा। अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी अथवा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में नशे के कारोबार को किसी भी स्थिति में पनपने नहीं दिया जाएगा।