भांग से तैयार होंगे हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पाद तथा दवाई
Kullu Times
हिमाचल प्रदेश के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने के लिए कानून बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कुल्लू क्षेत्र में भांग की खेती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की जाएगी, जिसके तहत कपड़े, शॉल तथा हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
विधायक ने कहा कि इसके अतिरिक्त दवाइयों के उपयोग के लिए भी भांग की खेती अब लीगल तरीके से की जा सकेगी। इसके लिए बीज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने भांग की खेती को लेकर हो रही नेगेटिव पब्लिसिटी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नियंत्रित और लाइसेंस आधारित प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि सामान्य खेती के लिए एक बीघा पर 500 रुपये तथा औषधीय प्रयोजन के लिए एक बीघा पर एक लाख रुपये फीस निर्धारित की गई है।
विधायक ठाकुर ने बताया कि विधानसभा की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में गठित सर्वदलीय कमेटी ने पूरे भारत का भ्रमण कर इस विषय पर विस्तृत लीगल स्टडी की थी। अध्ययन के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सीमित क्षेत्र में भांग की खेती की अनुमति दी जाएगी।
Kullu, Kullu | Sep 11, 2026