बहराइच: बहराइच एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले के आरोपी पति को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपित पति को दोषी कर देते हुए शुक्रवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गिरीश चंद्र शुक्ला ने बताया की आरोपी राजकुमार उर्फ़ पम्मन रुपईडीहा थाना क्षेत्र का निवासी है जिसने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।