प्रतापगढ़: हत्या के आरोपी पति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड
जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए हत्या के आरोपी लक्ष्मण पुत्र मोहनलाल मीणा, उम्र 39 वर्ष, निवासी पाडलिया, थाना सुहागपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं धारा 201 भादंसं के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।