रॉबर्ट्सगंज: सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने 12 साल पुराने मारपीट के मामले में दो दोषियों को सुनाई 5-5 साल की कैद
सोनभद्र में करीब 12 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की कोर्ट ने सुल्तान उर्फ छोटू और रोशन पनिका पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया,जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी,मामला 31 अगस्त 2014 का है,पुरानी रंजिश में घटना हुई