बलात्कार के आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
बांसवाड़ा। वर्ष 2021 में अंबापुरा थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी नाकू पिता वसिया निवासी डोरिया रेल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि पीड़िता खेत में कृषि कार्य कर रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाहों के बयान और 33 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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