पटना ग्रामीण: IAS संजीव हंस के रिमांड पर पटना सिविल कोर्ट में बहस, वकील ने मुकदमा बताया फर्जी
ED ने IAS संजीव हंस की 14 दिन की रिमांड मांगी है। इसे लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद संजीव हंस के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मुकदमा को ही फर्जी बताया। मंगलवार दोपहर करीब 2:00 बजे वकील डॉक्टर फारूक खान ने कहा कि ED अपने स्विच हंटिंग को पूरा करने के लिए इस तरह के काम कर रही है और इसलिए संजीव हंस की रिमांड नहीं दी जानी चाहिए।