"सुरक्षित बचपन अभियान" के तहत विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
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"सुरक्षित बचपन अभियान" के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में भंडारी पब्लिक स्कूल, खंडवा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अनिल चौधरी ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध, यातायात नियमों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतने, अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क में सतर्क रहने तथा अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करने की भी समझाइश दी। इस दौरान विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासाओं और मन में उठ रहे प्रश्नों को खुलकर पूछने का अवसर दिया गया। सचिव श्री चौधरी ने बच्चों के प्रश्नों के सरल एवं व्यावहारिक उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया।
कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कविश ठाकुर ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि पॉक्सो अधिनियम बालकों को यौन शोषण एवं लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इसी क्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं साइबर अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में पैरालीगल वॉलिंटियर द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, गुड टच-बैड टच एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री श्याम सिंह चौहान, विद्यालय के शिक्षकगण, एवं छात्र-छात्रा भी उपस्थित थे।
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