घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर प्रशासन की कार्रवाई
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कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर 8 प्रतिष्ठानों से 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
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जब्त सिलेंडरों का अनुमानित बाजार मूल्य 39 हजार 600 रुपये, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार
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खरगोन 2 नवंबर 2026। कलेक्टर श्री गुरु प्रसाद के आदेश एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.एस. मुवेल के निर्देशन में खरगोन नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की जांच की गई। जांच के दौरान होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग करते पाए जाने पर कुल 18 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जांच के दौरान टेमला फाटा स्थित होटल गोकुल एवं एवरफ्रेश से 4, गणेश चाइनीज सेंटर से 1, चंबल शुद्ध स्वाद रेस्टोरेंट से 3 तथा जय महाराष्ट्र भोजनालय से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी प्रकार खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट स्थित बाबे बेस्ट पावभाजी से 3, सांवरिया कॉफी हाउस से 1, जवाहर मार्ग स्थित गोपाल डेयरी से 1 तथा राधा वल्लभ मार्केट स्थित रमेश मद्रासी डोसा प्रतिष्ठान से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया।
इस प्रकार कुल 8 प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए 18 घरेलू गैस सिलेंडरों का अनुमानित बाजार मूल्य 39 हजार 600 रुपये है। प्रतिष्ठानों एवं संचालकों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण एवं व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाए जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने से संबंधित प्रकरण तैयार किए गए हैं।
उक्त जांच कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राजेन्द्र सोलंकी, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती प्रीति साहू, कार्यालय सहायक श्री विनय साल्वे, श्री सुनील कछवाये एवं श्री रंजीत पाल उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगामी समय में भी घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के मामले सामने आने पर लगातार जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी।
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