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सहयोग शिविरों के माध्यम से आमजनों को मिली सरकारी योजनाओं का लाभ। आज दिनांक 07 जुलाई 2026 को जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक, नवादा श्री अभिनव धीमान ने नवादा सदर प्रखंड अंतर्गत महुली पंचायत तथा नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत इचुआकरना पंचायत में आयोजित "सहयोग शिविर" का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित "सहयोग शिविर" आमजनों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को जिले के विभिन्न पंचायतों एवं वार्डों में सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा "सहयोग पोर्टल" भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आमजन अपनी शिकायत अथवा आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि वे पूरी संवेदनशीलता, तत्परता एवं जवाबदेही के साथ आमजनों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक पहुंच सके। शिविर के दौरान जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लाभुकों के बीच राशन कार्ड, शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के स्वीकृति पत्र तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र का वितरण किया। साथ ही इचुआकरना पंचायत के सैदपुर गांव में जिला पदाधिकारी ने स्कूली बच्चों के बीच विद्यालयी बैग भी वितरित किए। इसी क्रम में जिले के अन्य प्रखंडों एवं नगर निकायों में भी सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। सिरदला प्रखंड के चौवे, गोविंदपुर प्रखंड के विशुनपुर, पकरीबरावां प्रखंड के डुमरावां, कौआकोल प्रखंड के छबैल, अकबरपुर प्रखंड के लेदहा, वारिसलीगंज प्रखंड के मकनपुर, रजौली प्रखंड के अंधरवारी, नरहट प्रखंड के जमुआरा, हिसुआ प्रखंड के तुंगी, मेसकौर प्रखंड के विसियाइत, रोह प्रखंड के मड़रा तथा काशीचक प्रखंड के बेलड़ पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद नवादा के वार्ड संख्या-43, नगर परिषद वारिसलीगंज के वार्ड संख्या-03, नगर परिषद हिसुआ के वार्ड संख्या-06 तथा नगर पंचायत रजौली के वार्ड संख्या-10 में भी सहयोग शिविर लगाए गए। सभी शिविरों में प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों के स्वीकृति पत्र लाभुकों के बीच वितरित किए गए। कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारी, संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !

Nawada, Nawada | Jul 7, 2026

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जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की, 05 में से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण।

जिला पदाधिकारी, नवादा, श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के अंतर्गत कुल 05 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण कर दिया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपील वादों में लालो देवी द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने, कुमार सुमन गुप्ता द्वारा भूमि मापी कराने, अमित राज द्वारा सरकारी योजना का लाभ अवैध रूप से लिए जाने तथा शारदा देवी द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना में जमा राशि की निकासी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत आज इन शिकायतों की सुनवाई की गई।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर सामान्यतः दो माह के भीतर उसका निस्तारण किया जाता है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं, जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

विवादों की सुनवाई एवं निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष रूप से किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निस्तारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही, आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में भी निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान प्राप्त करें। 

नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !

जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की, 05 में से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण। जिला पदाधिकारी, नवादा, श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के अंतर्गत कुल 05 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपील वादों में लालो देवी द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने, कुमार सुमन गुप्ता द्वारा भूमि मापी कराने, अमित राज द्वारा सरकारी योजना का लाभ अवैध रूप से लिए जाने तथा शारदा देवी द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना में जमा राशि की निकासी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत आज इन शिकायतों की सुनवाई की गई। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर सामान्यतः दो माह के भीतर उसका निस्तारण किया जाता है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं, जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों की सुनवाई एवं निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष रूप से किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निस्तारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही, आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में भी निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान प्राप्त करें। नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !

Nawada, Nawada | Jul 7, 2026

भाजपा वाली सरकार जहां है उस राज्य में 32 लोगों ने एक 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया । क्या वहां सभी 32 लोगों का एनकाउंटर किया जाएगा । यह सवाल अपराध को देखते हुए की जा रही है किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं है।

भाजपा वाली सरकार जहां है उस राज्य में 32 लोगों ने एक 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया । क्या वहां सभी 32 लोगों का एनकाउंटर किया जाएगा । यह सवाल अपराध को देखते हुए की जा रही है किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं है।

Nawada, Nawada | Jul 7, 2026

Kakolat waterfall Nawada, Pachu Bigha #sonusinghjournalist #kakolat #pachubigha #shorts #nawada

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Nawada, Nawada | Jul 7, 2026