जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की, 05 में से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण।
जिला पदाधिकारी, नवादा, श्री रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के अंतर्गत कुल 05 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील वादों में लालो देवी द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने, कुमार सुमन गुप्ता द्वारा भूमि मापी कराने, अमित राज द्वारा सरकारी योजना का लाभ अवैध रूप से लिए जाने तथा शारदा देवी द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना में जमा राशि की निकासी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत आज इन शिकायतों की सुनवाई की गई।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर सामान्यतः दो माह के भीतर उसका निस्तारण किया जाता है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं, जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों की सुनवाई एवं निस्तारण दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष रूप से किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निस्तारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही, आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में भी निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान प्राप्त करें।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Jul 7, 2026