श्योपुर। जिला न्यायालय ने मंगलवार को दोपहर 03 बजे एक साल पुराने दुष्कर्म के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी पटवारी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम करावास की सजा एवं 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।