सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
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बच्चों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देकर सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति किया जागरूक
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जिला न्यायाधीश श्री राजकुमार यादव ने विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी
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साइबर अपराध एवं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अपराध रोकने के उपायों पर भी हुई चर्चा
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खरगोन 04 नवंबर 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समिति के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खरगोन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक किया गया।
विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री राजकुमार यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर विस्तार से चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को बताया कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्रता का संरक्षण आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करने, उन्हें गलत तरीके से छूने अथवा उनकी स्वतंत्रता में बाधा डालने का अधिकार नहीं है।
शिविर में पैरालीगल वालंटियर श्री मुशर्रफ खान ने पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अपराधों की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की असुरक्षित स्थिति में उचित सहायता लेने के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम का संचालन श्री अशोक कुमार कलमे ने किया। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र पगारे सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
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