कोर्ट के आदेश से एट थाने में एफआई आर, तत्कालीन एस एच ओ समेत कई पर गंभीर आरोप!
जब थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, तो कोर्ट ने खुलवाया मुकदमा!
जालौन के एट थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश पर आखिरकार थाना एट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई है।
एफआईआर संख्या 89/2026 में तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज पांडेय, उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों, कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों को आरोपी बनाया गया है।
पीड़िता मंजू ठाकुर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़छाड़, अपहरण का प्रयास, मारपीट, मोबाइल छीनने जैसी घटनाएं हुईं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
पीड़िता का कहना है कि जब थाने और अधिकारियों के स्तर पर न्याय नहीं मिला, तब उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजेश कुमार को सौंपी गई है।
पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में पीड़िता मंजू ठाकुर और उनके अधिवक्ता लक्ष्मीकांत पाठक ने भी अपना पक्ष रखा है।
महत्वपूर्ण: इस खबर में लगाए गए सभी आरोप एफआईआर और पीड़िता के आरोपों पर आधारित हैं।
इनकी सत्यता का अंतिम निर्णय जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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Jalaun, Jalaun | Jul 8, 2026