कोंडागांव: एमपी के एक व्यक्ति को गांजा तस्करी मामले पर कोंडागांव न्यायालय ने सुनाया 12 साल जेल की सजा, ₹120000 का लगाया अर्थदंड
मध्य प्रदेश के रक्कस टैंक, कृष्णानगर, सागरताल रोड, ग्वालियर, थाना मलगड़ा निवासी बिजेंद्र वर्मा पिता नारायण वर्मा उम्र 34 वर्ष पर कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया है। बिजेंद्र वर्मा को 120 किलो से अधिक गांजे की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 12 साल जेल की सजा और ₹120000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।