12 सितंबर को लोक अदालत में लंबित ई-चालान का होगा सौहार्दपूर्ण निपटान*
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आम नागरिकों द्वारा सुलह योग्य वादों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। इसके तहत परिवहन कार्यालय से संबंधित मामलों एवं लंबित यातायात ई-चालान का भी निर्धारित प्रावधानों के तहत निपटान कराया जा सकता है।
लोक अदालत में उपस्थित होकर 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालान का निपटान कराया जा सकता है। विदित हो कि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत, कतिपय मामलों को छोड़कर, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित यातायात चालान की निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा। हालांकि, परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न मामलों के लिए न्यूनतम देय राशि निर्धारित की गई है।
यह विशेष योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही लागू है। अतः ऐसे वाहन स्वामी, जिनका यातायात चालान भुगतान लंबित है, इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित ई-चालान का निपटान अवश्य कराएं।
परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा ई-चालान के निपटान हेतु न्यूनतम देय राशि निर्धारित की गई है। योजना एवं न्यूनतम देय राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय, बुधौल नवादा से प्राप्त की जा सकती है।
Rajauli, Nawada | Aug 21, 2026