मेदिनीनगर (डालटनगंज): पलामू जिला न्यायालय ने हत्याकांड में तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी
पलामू जिला न्यायालय ने सोमवार को एक हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। धारा 201 में 3 वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी पाटन के सेमरी के निवासी हैं। अक्टूबर 2020 में प्रेम प्रसंग में चाकू मार कर एक युवक की हत्या कर दी थी।