#चित्रकूट
खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने खुद किया बालू खदान का स्थलीय निरीक्षण , अवैध बालू खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर DM के तेवर सख्त!
अवैध खनन / परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं शासन की मंशा के अनुरुप परदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, चित्रकूट पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रुप से तीरधुमाई गंगू बालू खनन क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। खान अधिकारी रणवीर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन पट्टा सुरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र परमानन्द शुक्ला, निवासी-जौनपुर सदर, जनपद-जौनपुर के पक्ष में अवधि दिनांक 07.04.2026 से 06.04.2031 तक 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया है।
निरीक्षण के दौरान 01 ट्रक (UP92AT-3945) की नम्बर प्लेट अस्पष्ट / धुंधली पायी गयी। गहनता से जाँच करने पर उक्त वाहन के परिवहन विभाग से सम्बन्धित 02 पुराने चालान लम्बित मिले तथा वाहन का टैक्स भी समाप्त पाया गया। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुये इंस्पेक्टर सरधुवा को तत्काल सीज करने के निर्देश दिये गये। पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य का संचालन किया जाना पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा खनन क्षेत्र की निगरानी हेतु स्थापित सीसीटीवी कन्ट्रोल रुम का भी जायजा लिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा सुरक्षा और पारदर्शिता हेतु सीसीटीवी कैमरों को निरंतर सुचारु रुप से रखने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी की उपस्थिति में मौके पर 01 लोडेड वाहन का धर्मकांटे पर वजन कराया गया, जो मानक के अनुरुप पाया गया। नदी की जलधारा में किसी भी प्रकार का खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया।
जिलाधिकारी ने पट्टाधारक को सख्त हिदायत दी कि बिना वैध रवन्ना के किसी भी वाहन को खनन क्षेत्र से रवाना न किया जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना रवन्ना वाहन मिलने पर चालक / वाहन स्वामी के साथ-साथ खनन पट्टाधारक के विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।