सिंगरौली: सिंगरौली कलेक्टर का आदेश: बोरवेल हादसों को रोकने के लिए जमीन मालिक और खुदाई करने वाले का नाम व तारीख लिखकर बोर्ड लगाना होगा
सिंगरौली में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सभी बोरवेल पर मालिक का नाम, खुदाई करने वाले का नाम और खुदाई की तारीख वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।बोरवेल खोदने वाली सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को पीएचई विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।