पांगी में चावल की कथित सीधी बिक्री पर जांच के आदेश, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
FCI चंबा से किलाड़ के लिए भेजे गए 200 बैग चावल को प्रागवाल रोड पर सीधे बांटने का आरोप; वाहन नंबर HP-73A-5997 भी जांच के दायरे में
सुरेंद्र ठाकुर
किलाड़/पांगी, 15 सितंबर।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने पांगी के किलाड़ स्थित होलसेल यूनिट के लिए एफसीआई चंबा से भेजे गए चावल की कथित सीधी बिक्री/वितरण के मामले में विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। निगम के मंडी स्थित एरिया कार्यालय की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी आदेश में मामले के प्रत्येक पहलू की जांच कर तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार निगम को मिली सूचना/रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वाहन नंबर HP-73A-5997 में एफसीआई चंबा से किलाड़ स्थित होलसेल यूनिट के लिए करीब 200 बैग चावल भेजे गए थे। आरोप है कि चावल किलाड़ पहुंचाने के बजाय प्रागवाल रोड पर ही सीधे ग्राहकों को वितरित/बिक्री कर दिया गया।
मामले को गंभीर बताते हुए निगम ने जांच अधिकारी को चावल की खेप की प्राप्ति और आवाजाही से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इनमें डिस्पैच की तारीख, मात्रा, वाहन नंबर, चालान/डिस्पैच दस्तावेज सहित अन्य संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं।
वाहन और चावल की खेप भी जांच के दायरे में
जांच में यह भी सत्यापित किया जाएगा कि HP-73A-5997 वाहन वास्तव में उक्त चावल की खेप को किलाड़ लेकर गया था या नहीं। यदि वाहन ने चावल किलाड़ नहीं पहुंचाया तो उसे वास्तविक रूप से कहां उतारा या वितरित किया गया, इसकी भी जांच की जाएगी।
इसके अलावा प्रागवाल रोड पर कथित तौर पर सीधे ग्राहकों को दिए गए 200 बैग चावल के संबंध में यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि चावल किन व्यक्तियों अथवा ग्राहकों को उपलब्ध करवाया गया।
FIFO और Door Step Delivery व्यवस्था की भी होगी जांच
निगम ने जांच में निर्धारित FIFO (First In First Out) व्यवस्था के पालन की भी जांच करने को कहा है। साथ ही जहां लागू हो, Door Step Delivery System के तहत खाद्यान्न वितरण हुआ या नहीं और निर्धारित प्रक्रिया से किसी प्रकार का विचलन हुआ तो उसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा।
जांच अधिकारी को स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, इश्यू/सेल बिल, डिलीवरी चालान, एफसीआई दस्तावेज, वाहन/गेट पास रिकॉर्ड और नकद संग्रह से संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
आदेश में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, परिवहनकर्ता/ड्राइवर, सेल डिपो/एफपीएस धारक, डीलर या अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करने को भी कहा गया है। यदि जांच में वित्तीय नुकसान, स्टॉक की कमी, अनियमित बिक्री, अनधिकृत वितरण या प्रक्रिया के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।
निगम ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर नहीं, बल्कि मूल रिकॉर्ड और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाए। विस्तृत जांच रिपोर्ट सहायक दस्तावेजों और बयानों सहित एरिया कार्यालय मंडी को पांच दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में मामले को MOST URGENT बताया गया है।
अब जांच रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हैं कि किलाड़ के लिए भेजे गए 200 बैग चावल वास्तव में कहां पहुंचे, किसे वितरित किए गए और क्या निर्धारित वितरण प्रक्रिया का पालन हुआ।
👉 सीधा सवाल क्या विभाग इसकी निष्पक्ष जाँच करेगी या फिर इस गंभीर मामले को दबा दिया जाएगा।
👉पांगी लाइव न्यूज़ की इस मामले पर पूरी नजर रहेगी
Pangi Administration
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Chamba, Chamba | Sep 15, 2026