दीपावली को लेकर पटाखा बिक्री लाइसेंस के लिए 12 तक आवेदन, 600 रुपये शुल्क निर्धारित
सदर अनुमंडल कार्यालय में जमा होंगे आवेदन, बिना अनुमति पटाखा बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सहरसा। दीपावली और छठ पर्व को लेकर पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जाएगी। इसके लिए सदर अनुमंडल कार्यालय ने इच्छुक पटाखा विक्रेताओं से 12 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किए जाएंगे। अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
अनुमंडल कार्यालय से जारी आम सूचना के अनुसार, विस्फोटक नियम 2008 की धारा 84 के तहत 100 किलोग्राम तक पटाखा बेचने और रखने के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन प्रपत्र ए-5 में निर्धारित शुल्क के कोषागार चालान की मूल प्रति के साथ जमा करना होगा। पटाखा बिक्री स्थल के लिए संबंधित थानाध्यक्ष और अग्निशमन पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा विस्फोटक नियमों के अनुपालन और मान्य पटाखों की बिक्री को लेकर शपथ पत्र भी देना होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेशी और चाइनीज पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक है। ऐसे पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिक शोर, वायु प्रदूषण और अपशिष्ट पैदा करने वाले लड़ी व सीरीज वाले पटाखों के निर्माण और उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल 125 डेसिबल से कम आवाज और कम धुआं उत्सर्जित करने वाले हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।
पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड के यौगिकों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
__सुरक्षा के लिए जारी निर्देश:-
सुरक्षा के मद्देनजर पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक लाइट और खुले बिजली के तारों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में अग्निशमन यंत्र और बालू की बाल्टी रखना भी अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति पटाखा बेचने या रखने वालों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Kahara, Saharsa | Nov 2, 2026