चंदौली: कोतवाली चंदौली में तस्करी के 13 साल पुराने केस में आरोपी को 10 माह कारावास और अर्थदंड की सुनाई गई सजा
चंदौली के सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को 13 साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने वाराणसी के मंडुवाडीह के महेशपुर निवासी सुमित कुमार गुप्ता को दोषी करार दिया। आरोपी को 10 माह की कठोर कारावास की सजा और ₹3000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।