भिंड नगर: कलेक्ट्रेट से कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तीन शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट से तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1958 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लाइसेंसी महेश यादव, जगदीश दुबे एवं गिरजाशंकर शर्मा के नाम शस्त्र लाइसेंस को अगले आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।