भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो 1 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित सनी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने जानकारी दी।