जहानाबाद के बहुचर्चित योगेंद्र मांझी हत्याकांड में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश दशम विशाल कुमार की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अनिल दास और परमधन दास को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 302, 354 व 504 के तहत दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।