प्रेस विज्ञप्ति
नालन्दा।
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आज दिनांक 04.07.2026 को श्रीमती उदिता सिंह, जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मैनुअल स्कैवेन्जर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में दोनों अधिनियमों के अंतर्गत जिले में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ितों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की सहायता एवं मुआवजा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।
पुलिस उपाधीक्षक (मु0)द्वारा बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में अनुसंधान की प्रगति की सतत निगरानी की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
मैनुअल स्कैवेन्जर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिले में मैनुअल स्कैवेन्जिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में किसी भी परिस्थिति में मैनुअल स्कैवेन्जिंग की प्रथा स्वीकार्य नहीं है। यदि कहीं ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को कौशल विकास, स्वरोजगार एवं अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि वे सम्मानजनक आजीविका प्राप्त कर सकें।
जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत् इस वित्तीय वर्ष में 71 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 111 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि के रूप में कुल मो0- 159.44 लाख रू0 का वितरण किया गया है। जिले में अधिनियम के तहत् कुल 63 पेंशनधारियों को मासिक पेंशन दिया जा रहा है।
इस अवसर पर बैठक में माननीय सांसद, नालन्दा, अपर समाहर्ता,नालंदा,पुलिस उपाधीक्षक (मु०), नालन्दा, जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा, विशेष लोक अभियोजक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिला नालन्दा, थानाध्यक्ष, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना, नालन्दा सहित अन्य माननीय सदस्यगण एवं पदाधिकारी उपस्थित रहें।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Lakhendra Paswan
SC&ST Welfare Dept. of Bihar
Social Welfare Department, Government of Bihar
1 views | Nalanda, Bihar | Jul 4, 2026