समाहरणालय पूर्णिया,
जनसंपर्क कार्यालय,
प्रेस विज्ञप्ति:-1349,
दिनांक 12 सितंबर 2026,
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व्यवहार न्यायालय परिसर, पूर्णियां में सुबह से देर शाम तक लंबित ट्रैफिक चालानों का किया गया निष्पादन :-
व्यवहार न्यायालय परिसर, पूर्णियां में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक एवं परिवहन चालानों के निष्पादन को लेकर वाहन स्वामियों की अच्छी-खासी भीड़ जुटी।
सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से संबंधित लंबित ई-चालानों के समाधान के लिए लोक अदालत पहुंचे।
दिनभर आयोजन स्थल पर वाहन स्वामियों की आवाजाही बनी रही तथा देर शाम तक चालान निष्पादन का कार्य जारी रहा।
बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आयोजित इस विशेष अभियान में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित पात्र चालानों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई थी।
पात्र मामलों में शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलने के प्रावधान के कारण वाहन स्वामियों में अपने पुराने चालानों का समाधान कराने को लेकर विशेष रुचि देखने को मिली।
लोक अदालत परिसर में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए चालान सत्यापन, निष्पादन, भुगतान एवं तकनीकी सहायता से संबंधित अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे।
अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों के चालानों की जांच कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई।
देर शाम तक लगभग 212 चालानों का निष्पादन किया जा चुका था तथा करीब ₹15,06,786/- की शमन राशि जमा की गई थी।
जिला परिवहन पदाधिकारी सोनी कुमारी द्वारा बताया गया कि देर शाम तक निष्पादित चालानों एवं जमा राशि की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियां द्वारा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर जाकर चालान निष्पादन की प्रक्रिया तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बताया।
वहीं, जिला पदाधिकारी, पूर्णियां, श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० द्वारा भी आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर पहुंचकर चालान निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली तथा अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि लोक अदालत में आने वाले वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा न
Purnia, Bihar | Sep 12, 2026