सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को किया जा रहा जागरूक
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रवीणा व्यास तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री वरुण पुनासे के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति ओरछा द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
अभियान का शुभारंभ 01 नवंबर 2026 से 06 नवंबर 2026 तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को ओरछा स्थित शासकीय बालक छात्रावास में ऑनलाइन माध्यम से अभियान का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती भावना सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती भावना सिंह ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा किसी भी प्रकार के शोषण एवं अपराध से बचाव के लिए आवश्यक कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे का बचपन सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
इसी कड़ी में सोमवार को ओरछा तहसील के ग्राम लाडपुरा स्थित शासकीय हाईस्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती भावना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के प्रावधानों, बच्चों के कानूनी अधिकारों तथा उनके संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दीं।
उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी प्रकार के शोषण या अधिकारों के हनन की स्थिति में वे कानूनी सहायता एवं निःशुल्क विधिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में जागरूक रहने, बिना संकोच अपनी बात रखने तथा उचित माध्यम से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
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