पुलिस लाइन चित्रकूट में इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत पुलिस बल की ब्रीफिंग सम्पन्न
दिनांक 22.10.2026 को पुलिस लाइन, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट पीयूषकांत राय द्वारा पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई।
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए निम्न महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये -
1. आदर्श आचार संहिता का पालन करें।
2. राजनैतिक तटस्थता बनाये रखें।
3. पीठासीन अधिकारियों को मतपेटियों की सुरक्षा हेतु सहयोग करें।
4. मतदान हेतु एकत्रित भीड़ में से संदिग्ध व्यक्तियों व सामग्रियों पर सतर्क दृष्टि रखें।
5. लापरवाह/असामाजिक व्यक्तियों को संदेह से देखें।
6. जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों/जोनल अधिकारियों/सेक्टर अधिकारियों एवं जनपद कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर अवश्य रखें।
7. मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में वोट मांगने व डराने धमकाने में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखें तथा उनको रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाएं व बरास्ता मतदान केन्द्र में रिपोर्ट दर्ज करें।
8. पीठासीन अधिकारियों/मतदान दलों, मतदाताओं तथा मतदान एजेंटों के प्रति विनम्र/सभ्य तथा सहयोगशील रहें।
9. पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये उचित निर्देशों का पालन करें, उनके बुलाने पर ही शांति व्यवस्था हेतु बूथ में प्रवेश करें।
10. किसी भी परिस्थिति में मादक पदार्थों का सेवन न करें।
11. किसी भी उम्मीदवार/उसके एजेंट अथवा राजनैतिक से सम्बन्धित व्यक्ति से कोई सुविधा अथवा सामग्री ग्रहण न करें।
12. किसी भी उम्मीदवार के लिये चुनाव एजेंट/पोलिंग एजेंट अथवा मतगणना एजेंट का कार्य न करें।
13. किसी भी व्यक्ति को वोट देने/न देने के लिये प्रेरित करने अथवा किसी प्रकार से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास न करें।
14. ऐसा व्यवहार अथवा वार्तालाप न करें जिससे किसी राजनीतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार के प्रति झुकाव अथवा द्वेष परिलक्षित होता हो।
15. चुनाव प्रचार में न तो भाग लें न ही अपने मत का प्रयोग करें अथवा किसी प्रकार की राय व्यक्त करें।
16. पीठासीन अधिकारी के आदेश बिना मतदान केन्द्र न छोड़ें।
17. मतदान स्थल, मतपेटियों आदि की सुरक्षा के लिये आवश्यक बल का प्रयोग करने में न हिचकिचायें यह आपका प्राथमिक दायित्व है।
18. मतदान केन्द्रों पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में किसी प्रकार का निषेधाज्ञा न दिखायें।
19. मतदान केन्द्र/परिसर को छोड़कर किसी परिस्थिति से निपटने के लिये वहां से न हटें। अस्वस्थता/अनुपस्थिति के दौरान उनकी मतदान केन्द्र को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है।