फरेंदा: करमहवा बुजुर्ग गांव में 28 नवम्बर 1994 को गाली-गलौज, मारपीट व धमकी के मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के करमहवा बुजुर्ग गांव में 28 नवम्बर 1994 को गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त राम केवल पुत्र अवध लाल व राम दवन पुत्र बृजमोहन के खिलाफ थाना पुरन्दरपुर में केस दर्ज किया गया था। मा० न्यायालय जेएम फरेंदा ने दोनों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 1200-1200 रुपये अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 30-30