देवबंद: 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति से मारपीट कर बाइक व मोबाइल लूटने वाले एक अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष व 11 माह की सजा
थाना देवबंद पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद न्यायालय द्वारा लूट के मामले में आरोपी को 5 वर्ष व11 माह के साधारण कारावास की सजा तथा एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। देवबंद थाना क्षेत्र के गांव राज्जुपुर निवासी सलीम पुत्र शब्बीर ने वर्ष 2014 में तीन व्यक्तियो पर उसके साथ मारपीट व लूट करने का आरोप लगाया था।