भीलवाड़ा: अफीम डोडा-चूरा तस्करी के मामले में दोषी को एनडीपीएस कोर्ट ने 3 साल की सजा व ₹30000 के जुर्माने से किया दंडित
अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में तस्कर भैंरूलाल मीणा को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीश प्रसाद शर्मा ने सोमवार शाम करीब 4.30 बजे सुनाया।